नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपित की जमानत मंजूर
नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपित की जमानत मंजूर
प्रयागराज, 04 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ रिहा किया जाए। हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने अर्जुन पासवान की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
याची के खिलाफ 15 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट में बलिया के दुबहड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। याची की ओर से तर्क दिया गया कि नाबालिग ने अपने बयान में कहा है कि उसने अपनी मर्जी से याची से शादी कर ली है। चिकित्सकीय रिपोर्ट में भी नाबालिग से किसी तरह की चोट नहीं है। याची को फंसाने के लिए उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया लेकिन कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत अर्जी मंजूर कर रिहा करने का आदेश पारित किया।