छत से फेंककर हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज

छत से फेंककर हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज

छत से फेंककर हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज, 25 अप्रैल । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा में विनीत को 15वीं मंजिल से नीचे फेंक कर मौत के घाट उतारने के आरोपित धीरज कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने यह आदेश दिया।

घटना थाना बिसरख, जिला-गौतमबुद्ध नगर की है। शिकायतकर्ता ने बयान में कहा है कि धीरज सिंह तथा अन्य अभियुक्तगण आयुष के फ्लैट पर आए थे, जो चश्मदीद गवाह राहुल को किराये पर दिया गया था। अभियुक्त गाली-गलौज करने लगे। जब मृतक ने उन्हें रोका और फ्लैट से बाहर खींचने की कोशिश की तभी अभियुक्त व अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर उसे फ्लैट की बालकनी से नीचे फेंक दिया।

बचाव पक्ष ने कहा उसे झूठा फंसाया गया है। वह पांच जनवरी 2026 से जेल में निरुद्ध है। सरकार की तरफ से कहा गया कि चश्मदीद गवाहों राहुल और प्रियांशु ने वर्तमान आवेदक और सह-अभियुक्त के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्त अपार्टमेंट की 15वीं मंजिल से नीचे आ रहा है। जहां प्रश्नगत घटना घटित हुई है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।