अतुल सुभाष आत्महत्या मामला : सुशील सिंघानिया की अग्रिम जमानत मंजूर
गिरफ्तारी के कारण अर्थहीन हुई पत्नी एवं अन्य आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी

प्रयागराज, 16 दिसम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया के चाचा सुशील सिंघानिया की सोमवार को अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अतुल सुभाष सुसाइड मामले में निकिता सिंघानिया और अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची मृतक की पत्नी, सास और जीजा हैं। उन्हें बेंगलुरु पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और उनकी अग्रिम जमानत अर्जी का कोई मतलब नहीं है।
अब अग्रिम जमानत अर्जी केवल सुशील सिंघानिया के लिए है। यह तर्क दिया गया कि गिरफ्तारी एक सुसाइड नोट और एक वीडियो के आधार पर की गई है, जो इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं और सुशील सिंघानिया को मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि सुशील सिंघानिया एक 69 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिन्हें पुरानी बीमारी है और वह लगभग अक्षम हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सवाल ही नहीं है।
यह भी कहा गया कि आत्महत्या के लिए उकसाने और उत्पीड़न के बीच एक अंतर है। किसी भी मामले में बीएनएस की धारा 108, 3(5) के तहत आत्महत्या का अपराध नहीं कहा जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि सुशील सिंघानिया को उचित समय के लिए सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह अपना पक्ष अदालत और संबंधित अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर सके और कर्नाटक राज्य में अदालत में उपलब्ध कानूनी उपाय का लाभ उठा सके, जहां एफआईआर हुई है।
कोर्ट ने सुशील सिंघानिया की अग्रिम जमानत सशर्त मंजूर करते हुए कहा कि यदि सुशील सिंघानिया को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदारों के प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट/अदालत के संतुष्ट होने पर रिहा किया जाएगा।