सांसद अफजाल अंसारी व उसके भाई बहनों के खिलाफ कार्रवाई रूकी
हाईकोर्ट ने याचिका निष्प्रयोज्य बताकर खारिज की
प्रयागराज, 27 अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी, भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी, बहनें फहमीदा, फिरदौसिया, गौसिया आदि के खिलाफ अधिशासी अधिकारी मोहम्मदाबाद द्वारा 3 अप्रैल 2023 को जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को आज निष्प्रयोज्य बताकर खारिज कर दिया।
कोर्ट के समक्ष प्रदेश सरकार व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की तरफ से बताया गया कि सांसद अफजाल अंसारी व पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी तथा उनकी बहनों ने नोटिस का जवाब दिया है और जवाब देने के लिए कुछ समय की मांग की है। इस कारण उनके खिलाफ जारी नोटिस के आधार पर कार्रवाई रोक दी गई है।
यह आदेश चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर एवं जस्टिस एसडी सिंह की खंडपीठ ने सांसद अफजाल अंसारी व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर पारित किया। प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्य स्थाई अधिवक्ता विनीत पांडेय ने कोर्ट को बताया कि यह कार्यवाही अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के आधार पर की गई है। सरकार के अधिकारियों ने अभी इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में कोई कार्रवाई करेगी तो नियमानुसार कार्रवाई होगी।
मालूम हो कि सांसद अफजाल अंसारी व उसके परिवार के लोगों द्वारा दर्जनों दुकानें बनाई गई है। जिसके निर्माण व नक्शा को लेकर अधिशासी अधिकारी मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर ने नोटिस जारी कर पत्रजात मांगे थे। याची गढ़ से उनके निर्माण को लेकर नक्शा स्वीकृति संबंधी पत्रजात उपलब्ध कराने को कहा गया था। कोर्ट को बताया गया याचीगण ने शुरू में इसके लिए कुछ समय की मांग की तथा बाद में कुछ पत्रजात उपलब्ध कराएं हैं। तथा कुछ के लिए और समय की मांग की है। इस कारण नोटिस के आधार पर कार्रवाई समाप्त कर दी गई है।