दुष्कर्म के एक दोषी को 10 वर्ष की सजा

दुष्कर्म के एक दोषी को 10 वर्ष की सजा

दुष्कर्म के एक दोषी को 10 वर्ष की सजा

प्रयागराज, 24 मार्च । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कर्नलगंज थाने की प्रभावी पैरवी की वजह से मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट कक्ष संख्या-1 के न्यायाधीश ने दुष्कर्म मामले के एक दोषी को 10 वर्ष का कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस आयुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने मंगलवार को दी।

उन्होंने बताया कि कर्नलगंज थाना क्षेत्र के छोटा बघाड़ा निवासी अनूप कुमार पुत्र राजनाथ के खिलाफ वर्ष 2018 में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था।

उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा अभियान के तहत एडीजीसी मृत्युंजय त्रिपाठी, कर्नलगंज थाने में तैनात उपनिरीक्षक रामनरेश यादव, पैरोकार हेड कांस्टेबल संजय कुमार, महिला सिपाही रशि ने प्रभावी ढंग से पैरवी किया। परिणामस्वरूप न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर अनूप कुमार निवासी छोटा बघाड़ा को धारा 376 भा.द.वि. में 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया है।