बिकरु कांड : राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुशी दुबे की जमानत के विरोध में दाखिल किया जवाब
बिकरु कांड : राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुशी दुबे की जमानत के विरोध में दाखिल किया जवाब
कानपुर, 20 अक्टूबर । देश के चर्चित बिकरु कांड में सह आरोपी नई नवेली दुल्हन खुशी दुबे की जमानत पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। सुनवाई से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जमानत के विरोध में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया है। यह जानकारी खुशी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने दी है।
बिकरु कांड में सीओ देवेन्द्र मिश्रा सहित आठ पुलिसकर्मी मारे गये थे। इस जघन्य हत्याकांड में पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गये अमर दुबे की नई नवेली दुल्हन खुशी दुबे को भी सह आरोपी बनाया गया है। इस पर आरोप है कि हत्याकांड में उसने आरोपियों का सहयोग किया था। खुशी दुबे की जमानत को लेकर गुरुवार को सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई होनी तय की गई है। सुनवाई के एक दिन पहले यूपी सरकार ने जमानत के विरोध में अपना जवाब दाखिल किया है। इसी के साथ दो अन्य ने इंटरवेंशनपेटिशन अपील भी दाखिल की है । जिनमें पुलिस वालों के परिजनों की तरफ से नाबालिग खुशी के जमानत दिए जाने का विरोध दर्ज कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लगभग डेढ़ माह पहले जमानत के लिए अपील पर आया है। पुलिस ने अपनी कार्यवाही में खुशी और तीन महिलाओं को 120 बी का मुल्जिम बनाया है। मामले में खुशी की जमानत याचिका निचली अदालत और हाई कोर्ट के खारिज हो चुकी है। जिसके खिलाफ खुशी के वकील विवेक तनखा, दीपक बाजपाई और शिवकांत दीक्षित ने सुप्रीमकोर्ट में अपील की है ।
बचाव पक्ष के वकील शिवकांत दीक्षित का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार मैनिपुलेटेड हथकंडा अपना रही है। जिसके तहत कुछ ना कुछ ऐसा करती है, जिससे खुशी की जमानत ना हो सके।