केवाईसी अपडेट के नाम पर बैंक फ्राड की आरोपी कम्पनी की याचिका खारिज
केवाईसी अपडेट के नाम पर बैंक फ्राड की आरोपी कम्पनी की याचिका खारिज
प्रयागराज, 07 जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवाईसी अपडेट के नाम पर बैंक फ्राड की सहभागी कम्पनी इसरव्यू टेक्नोलॉजी प्रा.लि कानपुर नगर के खिलाफ किदवई नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इंकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार एफआईआर को रद्द करने तक ही सीमित है। तथ्य पर निष्कर्ष निकालने का नहीं। तथ्य की विवेचना कर निष्कर्ष निकालने का काम विवेचनाधिकारी का है। मामले में आरोप गम्भीर प्रकृति का है, इस कारण हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चूलाल तथा न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने प्राथमिकी की वैधता की चुनौती याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया था कि इस फ्राड में कम्पनी की कोई भूमिका नहीं है। उसका बैंक खाता जब्त न किया जाए और प्रबंधन व कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए।
याची कम्पनी का कहना था कि वह वित्तीय तकनीकी स्टार्ट अप कम्पनी है। उसका काम डिजिटल वित्तीय लेन देन प्रमोट करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। बैंक फ्राड से उसका कोई सम्बंध नहीं है।