उपहार सिनेमा त्रासदी: दोषियों की सजा कम करने को हाई कोर्ट में चुनौती, 18 जुलाई को सुनवाई

उपहार सिनेमा त्रासदी: दोषियों की सजा कम करने को हाई कोर्ट में चुनौती, 18 जुलाई को सुनवाई

उपहार सिनेमा त्रासदी: दोषियों की सजा कम करने को हाई कोर्ट में चुनौती, 18 जुलाई को सुनवाई

नई दिल्ली, 21 अप्रैल । दिल्ली हाई कोर्ट ने उपहार हादसा मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से अंसल बंधुओं समेत दूसरे दोषियों की सजा कम करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया है। जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने दिल्ली पुलिस, सभी दोषियों और हादसा पीड़ितों के संगठन की ओर से दायर छह याचिकाओं पर 18 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।



हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड सभी प्रतिवादियों को उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को अपने जवाब 4 हफ्ते में दाखिल करने का निर्देश दिया। 19 जुलाई, 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जेल में बिताए गए अब तक के वक्त को ही दोषियों की पूरी सजा मानते हुए रिहा करने का आदेश दिया था ।

सेशंस कोर्ट के आदेश के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अंसल बंधुओं ने भी सेशंस कोर्ट की ओर से अपने को दोषी करार दिए जाने को चुनौती दी है। 13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बॉर्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मची भगदड़ में सौ से अधिक लोग घायल भी हो गए थे।