लखनऊ में प्रतिबंधित प्रेशर हाॅर्न और साइलेंसर बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
लखनऊ में प्रतिबंधित प्रेशर हाॅर्न और साइलेंसर बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
लखनऊ, 27 सितम्बर । परिवहन विभाग राजधानी लखनऊ में प्रतिबंधित प्रेशर हाॅर्न और परिवर्तित (मोडिफाई)साइलेंसर बेचने वालों पर अब सख्त कार्रवाई करेगा। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रतिबंधित उपकरणों की बिक्री नहीं रुकी तो परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करते हुए दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।
राजधानी लखनऊ के लालबाग, निशातगंज और महानगर में प्रेशर हाॅर्न और तेज आवाज करने वाले साइलेंसर का बड़ा बाजार है। यहां की दुकानों पर परिवर्तित साइलेंसर और प्रतिबंधित प्रेशर हाॅर्न धड़ल्ले से बिकते हैं। इन प्रतिबंधित उपकरणों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए
परिवहन विभाग ने दुकानों पर छापेमारी करना शुरू कर दिया है। फिलहाल दूसरे सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान दुकानदारों को अभी जागरूक किया जा रहा है।
इसके अलावा शहर की सड़कों पर तय क्षमता से अधिक आवाज निकालने वाले वाहनों का चालान कर दस हजार रुपए तक जुर्माना भी वसूला जा रहा है। मानक के अनुसार वाहनों में हाॅर्न की आवाज 83 डेसिबल से 112 डेसिबल तक ही होनी चाहिए। जबकि वाहनों में 150 डेसिबल तक के प्रेशर हाॅर्न लगाए जा रहे हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है।
अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) वीके सोनकिया ने बताया कि दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। फिर भी ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों की बिक्री बंद नहीं की गई तो सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।