श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला : हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की सिविल वादों की पोषणीयता पर आपत्ति अर्जी

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला : हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की सिविल वादों की पोषणीयता पर आपत्ति अर्जी

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला : हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की सिविल वादों की पोषणीयता पर आपत्ति अर्जी

प्रयागराज, 01 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव की जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद का अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता पर मस्जिद पक्ष की आपत्ति आज खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने 12 अगस्त से वादों की सुनवाई किये जाने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सहित 18 सिविल वादों पर यह फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से मंदिर पक्ष को बडी राहत मिली है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा सहित 18 सिविल वाद दायर किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर मथुरा में दाखिल सभी वादों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में की जा रही है। हाईकोर्ट ने ही श्रीराम जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु शंकर जैन की तरफ से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए 26 मई 23 को यह आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। जिस पर दोनों पक्षों की तरफ से लम्बी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और बृहस्पतिवार एक अगस्त को मस्जिद पक्ष की वादों की पोषणीयता पर की गई आपत्तियां निरस्त कर दी गयी।

सभी सिविल वादों के हाईकोर्ट में आने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को पहली सुनवाई की गई। 14 दिसम्बर 2023 को हाईकोर्ट ने विवादित सम्पत्ति के सर्वे के आदेश दिए। जिसके खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसलिये न्यायालय को अंतरित आदेश देने का कोई भी कानून नही है। इसके बाद आदेश 7 नियम 11 सी पी सी की मस्जिद पक्ष की अर्जियों की सुनवाई की गई। 22 फरवरी से लगातार 32 तारीखों में दोनो पक्षों की दलीलें सुनी गई और लिखित बहस भी दाखिल हुई।