पीजी मेडिकल अंतिम वर्ष की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग खारिज

पीजी मेडिकल अंतिम वर्ष की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग खारिज
नई दिल्ली, 18 जून । सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल छात्रों की उस याचिका को खारिज कर दी, जिसमें पीजी कोर्सेस की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की गई थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि परीक्षा की तारीखों की घोषणा देश भर के कई विश्वविद्यालयों की ओर से की जानी है, इसलिए कोर्ट कोई सामान्य आदेश पारित नहीं कर सकती है।
 
कोर्ट ने कहा कि याचिका में विभिन्न मेडिकल यूनिवर्सिटी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि फ्रंटलाइन वारियर्स के रुप में कोरोना से जुड़े अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में उन छात्रों को इस समय परीक्षा की भी तैयारी करने के लिए कहना ठीक नहीं है। तब कोर्ट ने कहा कि वह पीजी मेडिकल छात्रों की कठिनाइयों को समझता है, जो कोरोना वारियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वह उन परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश देने की स्थिति में नहीं है, जिनके लिए देश भर के कई विश्वविद्यालयों ने अभी तारीखों की घोषणा भी नहीं की है।