दरोगा राकेश यादव के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी

आजमगढ़ एसपी को कोर्ट ने दिया साक्षी एसआई को गिरफ्तार कर चार दिसम्बर को कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश

सोनभद्र, 12 नवम्बर  साक्ष्य लिखाने के बाद बगैर हस्ताक्षर बनाए आजमगढ़ जिला के जहानागंज थाने के साक्षी दरोगा राकेश यादव को जाना महंगा पड़ गया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र खलीकुज्ज्मा की अदालत ने साक्षी दरोगा के इस कृत्य को आपत्तिजनक मानते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही आजमगढ़ के एसपी को आगामी चार दिसम्बर को साक्षी दरोगा राकेश यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश दिया है।

बता दें कि करमा थाना क्षेत्र में हुए वर्ष 2013 के राज्य बनाम तेजबली वगैरह के एससी/एसटी एक्ट के मामले में आठ नवम्बर को साक्ष्य के लिए आजमगढ़ से दरोगा राकेश यादव को कोर्ट में बुलाया गया था। दरोगा का साक्ष्य कोर्ट में लिखा गया, लेकिन साक्षी दरोगा राकेश यादव बगैर कोर्ट को जानकारी दिए बिना हस्ताक्षर बनाए ही चले गए।

कोर्ट ने करमा थाने के पैरोकार के जरिए साक्षी दरोगा की मोबाइल पर काल कराया, लेकिन दरोगा वापस नहीं आया। कोर्ट ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए कहा कि इस साक्ष्य का अब कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हस्ताक्षर नहीं बनाया गया है। इतना ही नहीं साक्षी दरोगा के कृत्य की वजह से न्यायालय का समय भी बर्बाद हुआ है।

इसे गम्भीर अपराध मानते हुए कोर्ट ने साक्षी दरोगा के विरूद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया है। इतना ही नहीं आजमगढ़ एसपी को तामिला करवाकर साक्षी दरोगा राकेश यादव को गिरफ्तार कर आगामी चार दिसम्बर को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।