नोएडा की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट पर रोक

नोएडा की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट पर रोक

नोएडा की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट पर रोक

नई दिल्ली, 10 मई । सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से जारी गैरजमानती वारंट पर रोक लगा दी है। कोर्ट इस मामले पर 11 मई को सुनवाई करेगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। ऋतु माहेश्वरी को हाईकोर्ट ने 4 मई की सुनवाई में हाजिर रहने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने ने 28 अप्रैल को सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई 4 मई को होगी। हाईकोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को 4 मई को खुद कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया था।

दरअसल, 28 अप्रैल को सुनवाई के दिन भी ऋतु माहेश्वरी कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं। 4 मई को सुनवाई के दिन नोएडा अथॉरिटी के वकील ने बताया था कि ऋतु माहेश्वरी ने सुबह 10 बजे की फ्लाइट पकड़ी है। इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की और कहा कि उनके खिलाफ अवमानना का मामला बनता है। इस आदेश के खिलाफ रितु माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।