बाहुबली पूर्व विधायक उदयभान सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

बाहुबली पूर्व विधायक उदयभान सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

नई दिल्ली, 28 फरवरी । उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व विधायक उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 28 मार्च को आगे सुनवाई करेगा।

याचिकाकर्ता उदय भान सिंह की तरफ से कहा गया है कि बीमारी के इलाज के लिए उनको दिए गए पूर्व के पेरोल को और बढ़ाया जाए, साथ ही पेरोल की शर्तों में भी राहत दी जाए। उदय भान सिंह ने कहा कि वो 20 साल से ज्यादा की सजा काट चुका है। इस मामले के सह-आरोपित को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में उसे जमानत दी जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान उप्र सरकार ने कहा कि उदय भान समाज के लिए बड़ा खतरा है। उसके खिलाफ 15 मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि यूपी के गोपीगंज में 1999 में हुए तिहरे हत्याकांड में औराई के पूर्व विधायक रहे उदय भान और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष इकबाल सिंह को दोषी पाया गया था। इसी मामले में वह उम्रकैद की सजा काट रहा है।