लखनऊ : वाहनों के टैक्स में जुर्माने से छूट के लिए आवेदन 04 से 26 जुलाई तक

वाहन फोर साॅफ्टवेयर में बकाएदारों के छूट का ब्योरा दर्ज

लखनऊ, 02 जुलाई । राजधानी लखनऊ के आरटीओ कार्यालय में 01 अप्रैल 2020 के पहले के व्यवसायिक वाहनों के टैक्स में जुर्माने से छूट के लिए 04 से 26 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे। शासन से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक एक मुश्त समाधान योजना के तहत तीन माह के भीतर बकाया टैक्स जमा कर सकते हैं।



सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी ने शनिवार को बताया कि एक अप्रैल 2020 के पहले के करीब 50 हजार वाहन मालिक टैक्स के साथ जुर्माने के बकाएदार निकले हैं। इनमें दस हजार के करीब ऐसे वाहन मालिक हैं, जिन्होंने दस-दस साल से टैक्स के साथ जुर्माना जमा ही नहीं किया है। ये वाहन मालिक 04 से 26 जुलाई तक जुर्माने से छूट पाने के लिए लखनऊ आरटीओ कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर का सफल परीक्षण हो चुका है। परिवहन मंत्री दयाशंकर के निर्देश पर पहली बार ओटीएस योजना लाई गई है। इससे विभाग को राजस्व तो मिलेगा ही साथ ही वाहन मालिकों को जुर्माने से राहत भी मिलेगी।