शॉपिंग मॉल में कैरी बैग का अतिरिक्त पैसा लेने पर लीगल नोटिस

शॉपिंग मॉल में कैरी बैग का अतिरिक्त पैसा लेने पर लीगल नोटिस

शॉपिंग मॉल में कैरी बैग का अतिरिक्त पैसा लेने पर लीगल नोटिस

जौनपुर, 12 मई । शॉपिंग माल में सामान खरीदने पर कैरी बैग का अतिरिक्त रुपया लेने पर अधिवक्ता द्वारा नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के बदलापुर पड़ाव स्थित एक मैनेजर को लीगल नोटिस दी गई है। जनपद के कई शॉपिंग मॉल पाली बैग के अतिरिक्त रुपए चार्ज करते हैं जो विधि विरुद्ध है।

अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव निवासी जोगियापुर ने अधिवक्ता सरस चंद्र श्रीवास्तव के माध्यम से गुरुवार को बदलापुर पड़ाव स्थित शॉपिंग मॉल को लीगल नोटिस दिया कि 10 अप्रैल 2022 को उन्होंने शॉपिंग माल में 3488 रुपए के कुछ सामान एमआरपी के अनुसार लिया। जिसके लिए कैरी बैग के लिए अलग से रुपया चार्ज किया गया जो अनुचित व्यापारिक व्यवहार के अंतर्गत आता है तथा यह सेवा में कमी है। शॉपिंग मॉल/ प्रतिष्ठान द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार कोई ग्राहक कोई बैग या कैरी बैग लेकर शॉपिंग मॉल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। शॉपिंग मॉल का गार्ड गेट पर ही कैरी बैग ले जाने से मना कर देते हैं। जिससे ग्राहकों से पाली बैग का अलग से मूल्य प्राप्त कर सकें। विपक्षी द्वारा अन्य ग्राहकों के साथ भी अनुचित व्यापारिक व्यवहार करके पाली बैग का मूल्य क्रय किया जा रहा है जो विधि विरुद्ध तथा सेवाओं में कमी है। 15 दिन में स्पष्टीकरण न देने पर सक्षम न्यायालय या उपभोक्ता आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत करने की नोटिस दी गई है।