अधीनस्थ से रेप की कोशिश में आरोपित जेलर की गिरफ्तारी पर रोक

अधीनस्थ से रेप की कोशिश में आरोपित जेलर की गिरफ्तारी पर रोक

अधीनस्थ से रेप की कोशिश में आरोपित जेलर की गिरफ्तारी पर रोक

प्रयागराज, 04 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ कर्मचारी से रेप की कोशिश के आरोपित बागपत जिला जेल में तैनात जेलर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और शिकायतकर्ता व राज्य सरकार से जेलर की याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति पीके गिरि की खंडपीठ ने जिला कारागार बागपत के जेलर जितेन्द्र कश्यप की याचिका पर दिया है। जितेन्द्र कश्यप पर अधीनस्थ महिला कर्मचारी ने रेप के प्रयास का आरोप लगाते हुए बागपत के खेखरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता अधीनस्थ कर्मचारी है। वह याची के निर्देशों का पालन नहीं करती थी। सख्ती बरतने पर उसने गलत उद्देश्य से याची के विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज कराई है।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने याची के विवेचना में सहयोग करने की शर्त पर अगली सुनवाई या पुलिस रिपोर्ट पर अदालत के संज्ञान लेने (जो भी पहले हो) तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।