नगर निगम के नव विस्तारित क्षेत्रों में आवासीय भवनों,भूमियों पर पॉच वर्ष तक नहीं लगेगा गृहकर

नगर निगम के नव विस्तारित क्षेत्रों में आवासीय भवनों,भूमियों पर पॉच वर्ष तक नहीं लगेगा गृहकर

नगर निगम के नव विस्तारित क्षेत्रों में आवासीय भवनों,भूमियों पर पॉच वर्ष तक नहीं लगेगा गृहकर

—21 वार्डों में न्यूनतम मासिक किरायेदारी की तैयारी, प्रस्तावित दरों पर मांगी गयी आपत्ति

वाराणसी,13 दिसम्बर (हि.स.)। वाराणसी नगर निगम ने नव-विस्तारित क्षेत्रों के वार्डों में प्रथम चरण में व्यवसायिक भवनों/ भूमियों पर गृहकर लगाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए कार्पोरेट एरिया दरों का प्रकाशन भी करा दिया गया है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि नव विस्तारित क्षेत्रों के आवासीय भवनों/ भूमियों से पॉच साल तक गृहकर नहीं वसूला जायेगा।

नगर निगम ने नव विस्तारित क्षेत्रों में स्थित सभी आवासीय,व्यावसायिक भवनों,भूमियों के चिन्हांकन का कार्य प्रारंभ कर दिया है। चिन्हांकन के बाद पहले चरण में केवल व्यावसायिक भवनों/ भूमियों पर ही गृहकर निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी। दरों के प्रकाशन के पश्चात आम क्षेत्रीय भवन स्वामियों को 15 दिनों (28 दिसम्बर 2024) तक सम्बन्धित जोनों पर दरों के सम्बन्ध में आपत्ति प्राप्त करने का समय दिया गया है। जिसे सम्बन्धित आपत्तिकर्ता से आपत्ति की सुनवाई के पश्चात गृहकर दरों को अन्तिम रूप दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने चार प्रकार की दरें प्रस्तावित की है। इसमें 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्गों पर अवस्थित भवन, 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर अवस्थित भवन, 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर अवस्थित भवन तथा आवासीय भूखण्ड जिसमें भवन न बना हो। जिन वार्डों में गृहकर की दरें निर्धारित की जा रही हैं, उनमें भेलूपुर जोन के वार्ड नं0 23 सीरगोवर्धनपुर, वार्ड नं0 57 छित्तुपुर खास, वार्ड नं0 76 भगवानपुर, ऋषि माण्डवी जोन के क्रमशः वार्ड नं0 04 शिवदासपुर, वार्ड नं0 06 मण्डुआडीह, वार्ड नं0 19 कन्दवा, वार्ड नं0 33 करौंदी, वार्ड नं0 38 ककरमत्ता, वार्ड नं0 39 सुसुवाहीं, वार्ड नं0 42 मढ़ौली तथा वार्ड नं0 52 लोहता है। सारनाथ जोन के वार्ड नं0 05 सलारपुर, वार्ड नम्बर 08 दीनापुर, वार्ड नं0 17 संदहा, वार्ड नं0 24 रमदत्तपुर तथा वार्ड नं0 32 लेढ़ूपुर है। इसी प्रकार वरूणापार जोन के वार्ड नं0 03 फुलवरिया, वार्ड नं0 14 गणेशपुर, वार्ड नं0 20 लोढ़ान, वार्ड नं0 49 पिसौर तथा वार्ड नं0 56 लालपुर मीरापुर बसहीं है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सम्बन्धित क्षेत्रों के भवन स्वामियों से आग्रह किया है कि मासिक किराये की प्रकाशित दरों के सम्बन्ध में यदि वे अपना आपत्ति देना चाहते हैं, तो वे कार्यालय अवधि में अपने निर्धारित जोन में उपस्थित होकर आपत्ति प्राप्त करा सकते हैं।