हाईकोर्ट ने झूंसी में अधिवक्ता का घर गिराए जाने पर पीडीए अधिकारियों से मांगा पूरा ब्यौरा
हाईकोर्ट ने झूंसी में अधिवक्ता का घर गिराए जाने पर पीडीए अधिकारियों से मांगा पूरा ब्यौरा
प्रयागराज, 03 नवम्बर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूंसी अंदावा स्थित अधिवक्ता का घर गिराए जाने के मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की कार्रवाई पर पीडीए के अधिकारियों से पूरा ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि ऐसी क्या आवश्यकता थी कि केस सुनवाई पर है और मकान गिरा दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में पीडीए से मंगलवार को पूरा ब्यौरा तलब किया है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने राजबहादुर व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
इसके पहले कोर्ट में सुनवाई शुरू होते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक सिंह ने पीडीए अधिकारियों की इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसकी कार्रवाई को उसकी बिल्डर्स के साथ मिली भगत बताई। आरोप लगाया कि पीडीए अधिकारियों ने बिल्डर्स के साथ लेनदेन करके अधिवक्ता का घर गिरा दिया। अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जिस अधिवक्ता का घर गिराया गया उस भूमि के पीछे दो बीघे का प्लॉट एक बिल्डर का है। पीडीए अधिकारियों ने उसके लिए रास्ता बनाने के लिए यह घर गिराया।