हाईकोर्ट ने खनन के दौरान रॉयल्टी भुगतान पर जीएसटी की मांग करने पर लगाई रोक
हाईकोर्ट ने खनन के दौरान रॉयल्टी भुगतान पर जीएसटी की मांग करने पर लगाई रोक
प्रयागराज, 15 मई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित कर खनन की प्रक्रिया के दौरान रॉयल्टी के भुगतान पर जीएसटी की मांग करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर प्रथमदृष्टया यह माना की रायल्टी के भुगतान पर जीएसटी की मांग करना गलत है।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है और इस याचिका की सुनवाई के लिए 07 सितम्बर की तिथि निर्धारित की है। यह आदेश जस्टिस एसडी सिंह ने मैसर्स जितेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है।
याची ने यूपी जीएसटी कानून की धारा 73 के अंतर्गत पारित आदेश की वैधता को चुनौती दी थी। याची ने कहा था कि खनन प्रक्रिया में रायल्टी का भुगतान करने पर जीएसटी की मांग करना गलत है। कहा गया था कि यूपी जीएसटी का आदेश एकतरफा है। इस कारण से चुनौती दी जा रही है। याची से वित्तीय वर्ष 2017-2018 के रॉयल्टी भुगतान पर जीएसटी की मांग की गई थी।
याचिका में बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित ए डी एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत सरकार के केस को उद्धृत करते हुए कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग प्रक्रिया के द्वारा रॉयल्टी के भुगतान पर रोक लगा दी है। कहा गया था कि ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में भी खनन प्रक्रिया के दौरान रायल्टी के भुगतान पर जीएसटी की मांग करना गलत है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।