इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई को

इविवि के कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई को

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई को

प्रयागराज, 18 मई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर अब 12 जुलाई को सुनवाई करेगी। आज विश्वविद्यालय के कुलपति की तरफ से इस केस में विस्तृत जवाब लगाने के लिए समय की मांग की गई।



कोर्ट ने कुलपति के अधिवक्ता के अनुरोध पर इस केस की सुनवाई को टालते हुए अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तिथि नियत की है। यह आदेश आज जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र एवं जस्टिस विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने कुलपति के नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर पारित किया। याची की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के मार्फत बहस की। याचिका में कुलपति के नियुक्ति को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है तथा कहा गया है कि वह इस पद को धारण करने की योग्यता नहीं रखती।

मालूम हो की इस केस की सुनवाई इसके पहले हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने की थी तथा निर्णय भी सुरक्षित कर लिया था। परंतु फैसला नहीं आ सकने के चलते आज फिर इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में मुकदमा लगा था।