पुलिस भर्ती को लेकर आयु में छूट देने की मांग को लेकर याचिकाओं पर आठ को सुनवाई

पुलिस भर्ती को लेकर आयु में छूट देने की मांग को लेकर याचिकाओं पर आठ को सुनवाई

पुलिस भर्ती को लेकर आयु में छूट देने की मांग को लेकर याचिकाओं पर आठ को सुनवाई

प्रयागराज, 01 नवम्बर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में दरोगा व अन्य पुलिस की भर्ती में आयु में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर 08 नवम्बर को सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

आयु में छूट दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गई है। इनमें कुछ एकल जज के आदेश के खिलाफ विशेष अपील भी दाखिल है। कुछ मामले में एकल जज ने आयु में छूट दिए जाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिन्दल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ की खंडपीठ ने दिया है। आयु में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिग (बयान) दिया था कि वह प्रत्येक वर्ष पुलिस विभाग में भर्ती जारी रखेगा। कहा गया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने बयान से वादा खिलाफी किया है, और कई साल से पुलिस विभाग में भर्ती नहीं हुई है। दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि यदि प्रत्येक वर्ष भर्ती होती तो याचीगण ओवरएज न होते। कहा गया है कि कि चूंकि सरकार ने भर्ती नहीं निकाली है, इस कारण वे आयु में छूट पाने के हकदार हैं।