पुराने वाहनों के नवीनीकरण में देरी पर लगेगा जुर्माना

पुराने वाहनों के नवीनीकरण में देरी पर लगेगा जुर्माना

पुराने वाहनों के नवीनीकरण में देरी पर लगेगा जुर्माना

लखनऊ, 03 अप्रैल । परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने वाहनों के बारे में नए नियम बीते एक अप्रैल से लागू कर दिया है। इससे 15 साल पुराने वाहनों के नवीनीकरण में देरी पर अब भारी भरकम जुर्माना लगेगा।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी ने शनिवार को बताया कि एक अप्रैल से लागू 15 साल पुराने वाहनों के नवीनीकरण फीस में बढ़ोतरी के साथ जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है।

उन्होंने बताया कि व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस शुल्क में भी कई गुने की बढ़ोतरी की गई है। पुराने व्यावसायिक वाहनों की वैधता से पहले नवीनीकरण नहीं कराने पर प्रतिदिन 50 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। पुराने दो पहिया वाहनों के नवीनीकरण में देरी होने पर प्रति माह 300 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। चार पहिया निजी वाहनों के नवीनीकरण में देरी करने पर हर माह 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।