डीएम प्रयागराज को तालाब से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश
डीएम प्रयागराज को तालाब से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश
प्रयागराज, 20 सितम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज को आदेश के पालन का एक मौका देते हुए चार हफ्ते में सोरांव के नगदिलपुर गांव के तालाब से विपक्षी द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री के खिलाफ अवमानना का केस बनता है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची का कहना था कि हाईकोर्ट ने प्लाट संख्या 287 तालाब से जांच कर अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। जिसकी सूचना जिलाधिकारी को दी गई है। फिर भी आदेश की अवहेलना की जा रही है। याचिका में जिलाधिकारी को अवमानना में दंडित करने की मांग की गई थी।