कोविड वैक्सीन फेंकने के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

कोविड वैक्सीन फेंकने के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

कोविड वैक्सीन फेंकने के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज, 16 जुलाई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक 29 डोज वैक्सीन लाभार्थियों को न लगाकर दवा सहित सिरींज फेंकने के आरोपित एएनएम निहा खान की अग्रिम जमानत अर्जी को आज खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने याची के अधिवक्ता व सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया है।

मालूम हो कि निहा खान के विरुद्ध थाना सिविल लाइन जिला अलीगढ़ में डॉ दुर्गेश सिंह द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 203, 176, 465, 427 ,120 बी व सार्वजनिक सम्पत्ति निवारण अधिनियम 3/4 तथा महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कराई गई। जिसमें आरोप लगाया गया कि कोविड पोर्टल वैक्सीनेशन के दौरान 29 डोज भरे सीरिंज कूड़ेदान में मिले थे। जिसकी आधार कार्ड के साथ एंट्री भी थी। जांच में पाया गया कि इसके लिए प्रथमदृष्टया कुमारी निहा खान एएनएम व डॉ आफरीन जोहरा इसके लिए दोषी हैं।