जेल में बंद आरोपी को एम्स दिल्ली में भर्ती न करने पर कोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी

जेल में बंद आरोपी को एम्स दिल्ली में भर्ती न करने पर कोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी

जेल में बंद आरोपी को एम्स दिल्ली में भर्ती न करने पर कोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी

प्रयागराज, 24 नवम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस में युवती से गैंगरेप के बाद दंगा फैलाने के आरोपी अतीक उर रहमान को एम्स नई दिल्ली में इलाज के लिए भर्ती करने के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 25 नवम्बर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने अतीक उर रहमान व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि याची को आपरेशन के लिए एम्स में भेजने के विशेष अदालत के दो आदेशों पर अमल क्यों नहीं किया गया। पता चला है कि इस आदेश के बाद याची को मथुरा जेल से आज सुबह एम्स भेजा गया।

अतीक पिछले साल अक्टूबर महीने से जेल में बंद है। अतीक पर पीएफआई संगठन के लिए काम करते हुए दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। अतीक व अन्य के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई की गई है। अतीक को दिल की बीमारी है और उसके हार्ट की सर्जरी होनी है। एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से उचित फैसला लेने को कहा था। वृहस्पतिवार को सुनवाई में सरकार को इस मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी अदालत को देनी है।