त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच 4 जून की सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना
हीट वेव से बचाव के लिए पर्याप्त ओआरएस, मेडिकल किट एवं मेडिकल टीम भी रहेगी मौजूद
लखनऊ, 02 जून। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने रविवार को मतगणना की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 एवं 04 विधानसभा क्षेत्रों में उपनिर्वचन की मतगणना 04 जून को प्रातः 08 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 81 मतगणना केंद्रों पर हो रही है। मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है। मतगणना स्थल की सुरक्षा त्रिस्तरीय होगी, जिसमें क्षेत्रीय पुलिस बल, राज्य पुलिस बल और सीएपीएफ की तैनाती की गई है। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में कुल 851 प्रत्याशी (771 पुरुष एवं 80 महिला) चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक 28 प्रत्याशी घोसी लोक सभा क्षेत्र में तथा सबसे कम 4 प्रत्याशी कैसरगंज लोक सभा क्षेत्र में हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर जनपदों में मतगणना 2-2 केंद्रों पर हो रही है। वहीं, आठ लोक सभा क्षेत्रों की मतगणना 3 जनपदों में, 37 लोक सभा क्षेत्रों की मतगणना 2 जनपदों में तथा 35 लोक सभा क्षेत्रों की मतगणना 01 जनपद में हो रही है। पोस्टल बैलेट की मतगणना आरओ मुख्यालय जनपद के मतगणना स्थल में होगी। मतगणना विधान सभा क्षेत्रवार होगी। इसके बाद लोक सभा क्षेत्र में समाविष्ट विधान सभा क्षेत्रों के परिणाम का योग कर लोक सभा क्षेत्र का परिणाम घोषित किया जाएगा। गाजियाबाद लोक सभा क्षेत्र में समाविष्ट साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र में मतदेय स्थल (1127) अधिक होने के कारण सबसे अधिक 41 राउंड में मतगणना संपन्न होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना हेतु 179 प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। 15 प्रेक्षकों को 1-1 विधान सभा क्षेत्र, 104 प्रेक्षकों को 2-2 विधान सभा क्षेत्र तथा 60 को 3-3 विधान सभा क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। 80 लोक सभा क्षेत्रों की मतगणना 80 रिटर्निंग ऑफिसर तथा 1581 सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा संपन्न कराई जाएगी। वहीं ददरौल, लखनऊ पूर्व, गैंसड़ी तथा दुद्धी विधानसभा उपनिर्वाचन की मतगणना 04 रिटर्निग आफिसर तथा 26 सहायक रिटर्निंग आ द्वारा संपन्न कराई जाएगी। समस्त मतगणना एवं सीलिंग की कार्यवाही सीसीटीवी की निगरानी में होगी। मतगणना सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है।
मतगणना एजेंट नियुक्त करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को काउंटिंग एजेंट बनाया जा सकता है। केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सांसदों, विधायकों, मेयर, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष को काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर प्रतिबंध है। केंद्र/राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर भी प्रतिबंध है। हालांकि, निर्वाचन क्षेत्र के निवासी ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत सदस्यों, सभासद आदि को काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अप्रवासी भारतीय को भी काउंटिंग एजेंट बनाया जा सकता है।
सभी लोक सभा क्षेत्रों में पोस्टल बैलेट की गणना के लिए अतिरिक्त कक्ष का अनुमोदन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया है। पोस्टल बैलेट की गणना के लिए होम वोटिंग एवं वोटर फैसिलिटेशन सेंटर पर प्राप्त पोस्टल बैलेट मतों की गणना प्रातः 08 बजे प्रारंभ होगी तथा सर्विस वोटर से प्राप्त ईटीपीबीएस की स्कैनिंग भी प्रातः 08 बजे से प्रारंभ की जाएगी। स्कैनिंग के बाद ईटीपीबीएस मतों की गणना टेबल पर की जाएगी। ईटीपीबीएस की स्कैनिंग/प्री काउंटिंग के लिए 871 टेबल एवं पोस्टल बैलेट की मतों की गणना 794 टेबल पर की जाएगी।
मतगणना स्थल की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि पर होगी, जहां क्षेत्रीय पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं, द्वितीय स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल के गेट पर होगी, जहां राज्य पुलिस बल तैनात रहेगी। तृतीय स्तर की सुरक्षा मतगणना हाल के लिए होगी जो कि सीएपीएफ की निगरानी में होगी।
मतगणना परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। सूचना विभाग से एक अधिकारी मीडिया सेंटर का प्रभारी रहेगा। आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारी समय-समय पर छोटे समूहों में मीडिया बंधुओं को कुछ समय के लिए मतगणना हाल का भ्रमण भी कराएंगे। मतगणना हाल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया बंधु को ही कैमरा (बिना स्टैंड) ले जाने की अनुमति होगी। केवल मीडिया सेंटर पर ही मीडिया बंधुओं द्वारा मोबाइल फोन, कैमरे का प्रयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक मतगणना स्थल पर पब्लिक कम्यूनिकेशन कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है, जहां पर प्रत्याशी व उनके एजेंट आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं तथा उनके फोन सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था भी की जा रही है।
प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता, मतगणना कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए स्वच्छ एवं शीतल पेयजल तथा शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के निर्देश समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए हैं। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हीटवेव व भीषण गर्मी से बचाव के लिए ‘क्या करें और क्या न करें’ की सलाह पर विशेष जोर दिया जाए। हीट वेव से बचाव के लिए पर्याप्त ओआरएस/मेडिकल किट एवं मेडिकल टीम भी मतगणना स्थल पर उपलब्ध रहेगी। प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता, मतगणना कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारियों के बैठने के स्थान पर पंखे, कूलर एवं मिस्ट फैन की भी व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रत्येक मतगणना हॉल में एक ब्लैक बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें प्रत्याशियों के नाम व राउंडवार परिणाम लिखा जाएगा ताकि सभी मतगणना एजेंट उसे देख सकें। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र एवं लोकसभा क्षेत्र में पब्लिक एड्रेस सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। सबसे पहले प्रत्येक टेबल पर काउंटिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था रहेगी। सबसे आगे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दल, उसके बाद रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल तथा उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंट बैठेंगे।
टेबल पर कंट्रोल यूनिट (सीयू) आने के बाद मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा सीयू का नम्बर दिखाया जाएगा, जिससे स्पष्ट होगा कि यह सीयू उसी बूथ से संबंधित है। सीयू के साथ 17सी भाग-1 में उल्लिखित मतों को एजेंटों को बताया जाएगा। इसके बाद सीयू को ऑन कर प्रत्याशीवार मतगणना परिणाम 17सी भाग-2 पर अंकित किया जाएगा। किसी एजेंट द्वारा पुनः परिणाम दिखाए जाने के अनुरोध पर मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा पुनः परिणाम दिखाया जाएगा। 17सी भाग-2 पर मतगणना पर्यवेक्षक एवं काउंटिंग एजेंट के हस्ताक्षर के बाद एक प्रति फीडिंग के लिए जाएगी तथा दूसरी प्रति काउंटिंग एजेंट को प्राप्त कराई जाएगी। सभी राउंड की शीट की एक प्रति राउंड की घोषणा के बाद एआरओ टेबल के एजेंट को भी दी जाएगी।
यदि किसी बूथ से संबंधित सीयू की डिस्प्ले न दिखने से सीयू से परिणाम नहीं निकलता है तो ऐसे में समस्त ईवीएम की मतगणना के बाद उस बूथ के वीवीपैट स्लिप की गणना की जाएगी। यदि किसी कारण से किसी बूथ की सीयू से मॉक पोल के मतों को नहीं हटाया गया है तो सीयू से मतगणना नहीं की जाएगी तथा वह मशीन आरओ की अभिरक्षा में जाएगी। यदि पूरी मतगणना के बाद हार-जीत का अंतर बूथ पर पड़े मतों से अधिक है तो ऐसे में उस बूथ की गणना न कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यदि अंतर उस बूथ पर पड़े मतों से कम है तो मॉक पोल सर्टिफिकेट में उल्लिखित मॉक मतों को प्रत्याशीवार हटाकर वीवीपैट की स्लिप से मतगणना की जाएगी तथा इसी आधार पर मतगणना परिणाम घोषित किया जाएगा। मतगणना के परिणाम की घोषणा के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदेय स्थल ड्रा के आधार पर निकाले जाएंगे तथा उनके वीवीपैट स्लिप की गणना की जाएगी।