षड्यंत्र व धोखाधड़ी के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर
षड्यंत्र व धोखाधड़ी के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर
प्रयागराज, 30 जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने षड्यंत्र व धोखाधड़ी के आरोपी तिलखांड, कानपुर नगर के विवेक तिवारी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। उन्हें व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अली जामिन ने दिया है।
मालूम हो कि मेसर्स बायोमास रिसर्च एण्ड टेक्निकल सोल्यूशन प्रा.लि कम्पनी के प्रोपराइटर सुमित अवस्थी व रामवती अवस्थी ने इसी नाम से फर्म खोली और कम्पनी का पैसा हजम कर गए। सुमित अवस्थी के खिलाफ 34 व रामवती अवस्थी के खिलाफ 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक केस के अलावा सभी में जमानत पर रिहा है। इस केस में सुमित, रामवती व ॠषिनाथ अवस्थी की जमानत हो चुकी है। याची सुमित का साला है। 19 जुलाई 16 से जेल में बंद हैं।
याची अधिवक्ता का कहना था कि सह अभियुक्तों को जमानत मिली है, इसलिए उसे भी जमानत पर रिहा किया जाय। सरकारी वकील का कहना था कि याची पर हत्या का भी केस है। इसके खिलाफ 21 केस दर्ज है। इसलिए अर्जी खारिज की जाय। दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने लम्बे समय से जेल की अवधि को देखते हुए सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।