शुआट्स के एक्सिस बैंक खाते से करोड़ों के फ्राड व मनी लांड्रिंग केस में आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर

कैंसर पीड़ित होने के कारण 25 लाख के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश

शुआट्स के एक्सिस बैंक खाते से करोड़ों के फ्राड व मनी लांड्रिंग केस में आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर

प्रयागराज, 17 नवम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक सिविल लाइंस में करोड़ों की धोखाधड़ी करने के आरोपी शुआट्स नैनी के पूर्व जनसंपर्क प्रबंधक कमाल अहसान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।

शुआट्स नैनी के खाते से 22.39 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर मनी लांड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा कमाल अहसान को गिरफ्तार किया गया था। जमानत मंजूर कर कोर्ट ने कहा है कि याची लगभग सवा दो साल तक जेल में रहा है और कैंसर सहित कई जानलेवा बीमारी से ग्रस्त है। ऐसे में जमानत पर रिहा होने का हकदार हैं। कोर्ट ने 25 लाख के मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है।

इससे पहले कोर्ट ने कमला नेहरू अस्पताल प्रयागराज से याची की स्कैनिंग कर कैंसर की स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी। केंद्रीय कारागार नैनी के वरिष्ठ अधीक्षक ने अस्पताल की रिपोर्ट दाखिल की है। याची का जनवरी 20 में आपरेशन हुआ था। रूटीन चेकअप किया जा रहा है।

मालूम हो कि याची के खिलाफ बैक की तरफ से 01 मार्च 13 को घटना की शिकायत की गई। एकाउंटेंट राजेश कुमार की मिलीभगत से घपला करने का आरोप लगाया गया। जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। इस मामले में 13 अगस्त 18 को याची जमानत पर रिहा हुआ। पुनः 11 सितम्बर 17 को मनी लांड्रिंग केस की एफआईआर पर 10 नवम्बर 20 को दुबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तब से वह जेल में बंद हैं। ईडी ने याची सहित सैयद यावर हुसैन, जमाल अशरफ व राजेश कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

याची के वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि तीन से सात साल की सजा हो सकती है। याची जानलेवा बीमारी कैंसर से पीड़ित हैं। छह करोड़ बरामद हो चुके हैं। ईडी के अधिवक्ता व सीबीआई के अधिवक्ताओं का कहना था कि जेल में अच्छी देखभाल हो रही है। करोड़ों रुपए का घपला किया गया है। जमानत पाने का हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर ली है।