पीसीएस विशेष भर्ती की मुख्य परीक्षा परिणाम को चुनौती, चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी
पीसीएस विशेष भर्ती की मुख्य परीक्षा परिणाम को चुनौती, चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी
प्रयागराज, 24 सितम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस विशेष भर्ती 2018 के मुख्य परीक्षा परिणाम व चयन परिणाम की वैधता की चुनौती याचिका पर विपक्षी चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी की है और उनसे याचिका पर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने कहा कि केवल राज्य सरकार व आयोग को सुनकर फैसला करना उचित नहीं होगा। याचिका में वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू न करने को चुनौती देते हुए नये सिरे से मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की गई है और मूल अंक व स्केल अंक की जानकारी भी मांगी है। आयोग ने विशेषज्ञ समिति की राय पर वैकल्पिक विषय में स्केलिंग किये बगैर परिणाम घोषित किया है।
जिस पर कोर्ट ने तीन सवाल किये हैं कि क्या आयोग को वैकल्पिक विषय की स्केलिंग न करने की छूट है। अधिकांश के अंकों में असामान्यता न होने पर स्केलिंग नहीं होगी और चयन पूरा होने के बाद क्या मुख्य परीक्षा परिणाम पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। इन मुद्दों पर 30 नवम्बर को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर दिया है।
याची प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में सफल हुआ। उसका साक्षात्कार भी हुआ किन्तु मेरिट में न आने पर चयनित नहीं हो सका तो याचिका दायर कर मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू न करने को चुनौती दी है। 23 जून 20 को मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था और 11 सितम्बर 20 को चयन परिणाम घोषित किया गया। दोनों को रद्द कर नये सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की गई है।
आयोग का कहना था कि संजय सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत विशेषज्ञ समिति ने 26 फरवरी 20 को रिपोर्ट दी। आयोग ने अनुमोदन भी कर दिया। वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू किए बगैर परिणाम घोषित किया गया है। कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया था और कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को सुने बिना आदेश देना उचित नहीं होगा।