मथुरा के बांके बिहारी से जुड़े केसों को हाईकोर्ट स्थानांतरित किए जाने का मामला
पक्षकारों ने हलफनामा दाखिल कर जताई आपत्ति
प्रयागराज, 11 अप्रैल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में पक्षकारों की ओर से मंगलवार को जवाबी हलफनामा दाखिल कर केस स्थानांतरण किए जाने के मामले में आपत्ति जताई गई। फिलहाल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बहस करने के लिए 18 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
श्रीकृष्ण विराजमान व सात अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए सात अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी। याचिका में मथुरा जिला न्यायालय में लंबित 13 वादों को एक ही न्यायालय में स्थानांतरित कर एक साथ सुनवाई की मांग की गई है।
याचिका में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन ट्रस्ट की समिति, शाही मस्जिद मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को पक्षकार बनाया गया है। मंगलवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रबंधन ट्रस्ट समिति शाही मस्जिद की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया। कोर्ट ने हलफनामों को रिकॉर्ड पर लेते हुए पक्षकारों से बहस करने के लिए 18 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी है।