गांव सभा की भूमि पर अतिक्रमण का मामला
-डीएम ने कहा, अतिक्रमण नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने सिविल जज को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज, 28 अप्रैल (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ की निजामाबाद तहसील के वनवीरपुर गांव सभा की लोकोपयोगी भूमि के अतिक्रमण मामले में जिलाधिकारी की गठित राजस्व टीम की रिपोर्ट को भरोसे लायक नहीं माना, जिसमें साफ कहा गया कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।
कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन आजमगढ़ को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए मौके पर जाकर छह प्लाटों का चिन्हीकरण करने के बाद सर्वे रिपोर्ट तैयार कर पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर पता करें कि छह प्लाटों पर अतिक्रमण हुआ है या नहीं।
कोर्ट ने जिला जज को सर्वे अमीन सहित जरूरी स्टाफ भेजने और चीफ इंजीनियर सिविल पी डब्ल्यू डी प्रशिक्षित कर्मचारी की सेवा सिविल जज को उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। साथ ही एसएसपी आजमगढ़ को सर्वे निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि सर्वे के दौरान याची व विपक्षीगण, कलेक्टर या नामित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सर्वे का फोटोग्राफ व वीडियो ग्राफी की जाय और सिविल जज दो मई को अपनी संयुक्त रिपोर्ट पेश करें। याचिका की सुनवाई 2 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने संतोष कुमार सिंह व दो अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। राजस्व टीम के जरिए जांच कर रिपोर्ट पेश की गई। कहा गया कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। जिसे संतोषजनक न पाते हुए कोर्ट ने सिविल जज को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर मौके की तकनीकी व स्थलीय रिपोर्ट मांगी है।
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