प्रशिक्षण अवधि में किये गए भुगतान की वसूली पर रोक

प्रशिक्षण अवधि में किये गए भुगतान की वसूली पर रोक

प्रशिक्षण अवधि में किये गए भुगतान की वसूली पर रोक

प्रयागराज, 30 जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में तैनात उपनिरीक्षक से प्रशिक्षण अवधि के दौरान किए गए वेतन भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है तथा प्रदेश सरकार से जवाब-तलब किया है।

उप निरीक्षक अजय कुमार ओझा की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया। याची के अधिवक्ता का कहना था की याची 2005 में उप निरीक्षक पद पर चयनित हुआ उसे प्रशिक्षण की अवधि में स्टाइपेंड की जगह वेतन का भुगतान किया गया। बाद में 8 मार्च 2020 को उसके वेतन से वसूली का आदेश वित्त नियंत्रक पुलिस भवन लखनऊ ने जारी कर दिया। याचिका में इस आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने वेतन से वसूली पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार से इस मामले में 3 सप्ताह में जवाब मांगा है।