बीएसएनएल अनपरा की बिजली कटी, कोर्ट ने दिया समाधान निकालने का निर्देश
प्रबंध निदेशक विद्युत निगम से सफाई के साथ व्यक्तिगत हलफनामा तलब
प्रयागराज, 12 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत संचार निगम लिमिटेड अनपरा, सोनभद्र पर बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने से फोन सेवा बाधित होने को गम्भीरता से लिया है। साथ ही याची बीएसएनएल को उप्र विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता के साथ बैठकर 24 घंटे में समाधान निकालने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक को एक बार में समाधान निकालने के दिशा निर्देश जारी करने को कहा है।
कोर्ट ने साथ ही विद्युत निगम लखनऊ के प्रबंध निदेशक को तीन दिन में विद्युत कनेक्शन काटने के स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और कहा है कि हलफनामा दाखिल नहीं किया तो 16 जनवरी को सफाई के साथ हाजिर हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी. केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने बीएसएनएल अनपरा की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में बिजली बहाल करने तथा समाधान योजना के तहत सरचार्ज माफ करते हुए बकाया जमा करने का मौका देने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है।