प्रयागराज: सोशल मीडिया पर असंसदीय टिप्पणी पर सहायक अध्यापक निलम्बित

सोशल मीडिया पर असंसदीय टिप्पणी पर सहायक अध्यापक निलम्बित

प्रयागराज: सोशल मीडिया पर असंसदीय टिप्पणी पर सहायक अध्यापक निलम्बित

प्रयागराज, 24 अगस्त। विकास खण्ड बहादुरपुर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय छिवैयां प्रथम के सहायक अध्यापक अजय कुमार सिंह को सोशल मीडिया (फेसबुक) पर असंसदीय एवं विधि विरूद्ध टिप्पणी करने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

उक्त जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने देते हुए बताया है कि सहायक अध्यापक अजय कुमार सिंह द्वारा टिप्पणी ‘‘स्थानांतरण के इस सत्र में भी दो महाभ्रष्ट अफसर नहीं हटे-सीएमओ प्रतापगढ़ व डीआईओएस प्रयागराज’’ की गयी है। बीएसीए ने बताया कि उक्त कृत्य उप्र राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 तथा बेसिक शिक्षा परिषद् नियमावली के विरूद्ध किया गया आचरण पुष्टित होने के दृष्टिगत अजय कुमार सिंह को निलम्बित किया जाता है।



उन्होंने आगे बताया कि निलम्बन अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 के मूल नियम 53 में निहित प्राविधान के अनुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि देय होगी। लेकिन यह भुगतान तभी किया जायेगा, जब अजय कुमार सिंह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी सेवायोजन या अन्य किसी व्यवसाय में नहीं लगे हैं। निलम्बन प्रकरण की जांच हेतु ओम प्रकाश मिश्र, खण्ड शिक्षा अधिकारी कौड़िहार को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।