निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूल करने के विरोध में प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन
निजी विद्यालयों की अवैध फीस वसूली मुद्दे को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक से मिले अधिवक्ता एवं अभिभावक,सौंपा ज्ञापन
शनिवार को अधिवक्ता प्रशांत कुमार शुक्ल के नेतृत्व में अभिभावकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज से मिलकर निजी विद्यालयों की अवैध फीस वसूली के संदर्भ में लिखित शिकायत दी। जिसमें यह कहा गया कि वर्ष 2017-18 से लेकर 2021-22 तक के विद्यालय शुल्क का विवरण लेते हुए समस्त निजी विद्यालयों का शिक्षण-शुल्क निर्धारित किया जाए तथा यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जो शुल्क वर्ष 2021-22 के लिए शुल्क नियामक समिति ने निर्धारित किया है वहीं शुल्क 2020-21 के लिए भी लागू किया जाए क्योंकि कोरोना महामारी में वर्ष 2020-21 में भी विद्यालय बंद थे तथा कक्षाएं ऑनलाइन ही संचालित की गई थी। अतः सिर्फ शिक्षण-शुल्क ही लिया जाए और जिन अभिभावकों ने पिछले सत्र पूरी फीस जमा किया है उनकी फीस इस वर्ष समायोजित की जाए तथा आदेश ना मानने पर निजी स्कूलों के खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाए जाएं।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी बातों पर गौर करते हुए उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। विद्यालय निरीक्षक का कहना था कि विद्यालयों से सत्र 2017-18 से 2021-22 तक की पूरी फीस का विवरण मांगा गया है तथा इसके लिए विद्यालयों को 3 दिन का समय दिया गया है आदेश की अवहेलना करने पर विद्यालयों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि शैक्षिक सत्र 2021 से 22 में बढ़ी हुई फीस के साथ-साथ अन्य मदों से ली जाने वाली फीस न ली जाए परंतु निजी विद्यालयों ने अन्य मदों तथा शिक्षण शुल्क को मिलाकर कंपोजिट फीस कर दिया जो कि फीस रेगुलेशन एक्ट 2018 का उल्लंघन है।
इस बातचीत के दौरान अधिवक्ता प्रशान्त कुमार शुक्ल, अधिवक्ता दिलीप कुमार यादव, वरुण कुमार शुक्ल,आमोद त्रिपाठी गवर्निंग काउंसिल हाईकोर्ट बार प्रयागराज, राकेश कुमार दुबे पूर्व मंत्री डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन प्रयागराज,आनन्द शंकर दुबे आदि अभिभावक मौजूद थे।