पोषाहार गायब कर बेचने का आरोप में होलागढ़ के बाल विकास परियोजना अधिकारी निलम्बित

पोषाहार गायब कर बेचने का आरोप, एफआईआर दर्ज

पोषाहार गायब कर बेचने का आरोप में होलागढ़ के बाल विकास परियोजना अधिकारी निलम्बित

प्रयागराज, 23 मार्च  । होलागढ़ के बाल विकास परियोजना अधिकारी रामजनम यादव पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सरकारी खाद्यान्न के दुरूपयोग एवं सरकारी धन के गबन के आरोप में कड़ा रूख अपनाया है। पोषाहार गायब करने एवं बेचने का दोषी पाये जाने पर एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति में निलम्बित कर दिया गया है।

निदेशक डॉ सारिका मोहन के पत्र में कहा गया है कि रामजनम यादव ने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए चालान में मुख्य सेविकाओं के फर्जी हस्ताक्षर करके मनमाने ढंग से प्राप्ति की तिथि अंकित करते हुए शासकीय धन का गबन किया है। जिसके क्रम में होलागढ़ थाने में 03 मार्च, 2022 को रामजनम यादव के खिलाफ मुकदमा संख्या 0034/2022, आईपीसी 1860 की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 403, 406, 409, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1987 की धारा 7 एवं 13 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत माह नवम्बर 2021 का पोषाहार गायब करने एवं बेचने के दोषी पाये जाने पर एफआईआर दर्ज हुई है।


जिलाधिकारी संजय खत्री के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रयागराज के पत्र 23 फरवरी, 2022 में की गयी संस्तुति के आधार पर विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निलम्बित कर जिला कार्यक्रम अधिकारी, भदोही से सम्बद्ध कर दिया गया है। तथा आरोपों की जांच के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी वाराणसी को जांच अधिकारी नामित किया गया है।