UP में डीएल और वाहन संबंधी प्रपत्रों की वैधता अवधि 30 नवम्बर तक बढ़ी

UP में डीएल और वाहन संबंधी प्रपत्रों की वैधता अवधि 30 नवम्बर तक बढ़ी

UP में डीएल और वाहन संबंधी प्रपत्रों की वैधता अवधि 30 नवम्बर तक बढ़ी

लखनऊ, 30 सितम्बर । परिवहन विभाग ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेश पर गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन संबंधी अन्य प्रपत्रों की वैधता अवधि 30 नवम्बर तक बढ़ा दी है। इन वाहन संबंधी प्रपत्रों की वैधता अवधि 30 सितम्बर को खत्म हो रही थी।

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी अन्य प्रपत्रों की वैधता अवधि 30 नवम्बर तक बढ़ने से लर्निंग और स्थायी डीएल के आवेदक अब टाइम स्लॉट ले सकेंगे। इसके अलावा वाहन संबंधी अन्य प्रपत्रों को भी आरटीओ और एआरटीओ में 30 नवम्बर तक बनवाया जा सकेगा है, जिनकी वैधता अवधि 30 सितम्बर को खत्म हो रही थी।

परिवहन मुख्यालय के एआरटीओ (आईटी) प्रभात पाण्डेय ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने दो माह के लिए डीएल और वाहन संबंधी प्रपत्रों की वैधता अवधि बढ़ाकर अब 30 नवम्बर कर दी है। इस संबंध में एनआईसी को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। एक अक्टूबर से आवेदक अब डीएल और वाहन संबंधी अन्य प्रपत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

दरअसल, वाहनों की वैधता अवधि बढ़ाने की शुरूआत करोना काल में 30 मार्च 2020 से शुरू हुई थी। इसके बाद इसे 09 जून, 24 अगस्त, 27 दिसबर 2020 के अलावा 26 मार्च 2021, 17 जून और अब 30 सितम्बर को बढ़ाया गया है।