इन्दिरा भवन में अतिक्रमण का निरीक्षण कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को दो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त

इन्दिरा भवन में अतिक्रमण का निरीक्षण कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को दो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त

इन्दिरा भवन में अतिक्रमण का निरीक्षण कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को दो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त

प्रयागराज, 13 अगस्त । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा भवन सिविल लाइंस प्रयागराज में अतिक्रमण का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के लिए दो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है।

कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर विवेक कुमार सिंह व आकांक्षा मिश्रा 14 अगस्त को साढ़े ग्यारह बजे दिन में इंदिरा भवन का निरीक्षण करें और नक्शे के साथ कहां-कहां अतिक्रमण किया गया है, रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करें।



कोर्ट ने मुख्य स्थाई अधिवक्ता से इन्हें उचित सुरक्षा देने के लिए सम्बंधित थाने को सूचित करने को कहा है। साथ ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भवन के नक्शे के साथ निरीक्षण के दौरान मौजूद रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पक्षकारों को भी निरीक्षण के समय उपस्थित रहने की छूट दी है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने मोहम्मद इर्शाद उर्फ गुड्डू की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।



याचिका पर अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह, विपक्ष की तरफ से अतिप्रिया गौतम व राज्य सरकार के अधिवक्ता राजीव सिंह ने पक्ष रखा। पीडीए की तरफ से कोई अधिवक्ता मौजूद नहीं हुआ। याची का कहना है कि इंदिरा भवन में दूकाने आवंटित है। बरामदे व खाली जगहों पर अतिक्रमण किया गया है। जिससे दूकानदारों व ग्राहकों को दिक्कत हो रही है। कोर्ट ने प्राधिकरण को अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी किया था, किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई तो यह याचिका दायर की गई है। याचिका की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।