प्रयागराज में धारा 144 लागू, 25 जून तक प्रभावी : जिलाधिकारी
प्रयागराज में धारा 144 लागू, 25 जून तक प्रभावी : जिलाधिकारी
प्रयागराज, 02 मई । जनपद में प्रतियोगी परीक्षाओं, सीबीएसई व आईसीएससी बोर्ड की परीक्षा व ईद त्योहार के मद्देनजर सम्पूर्ण प्रयागराज में दं.प्र.सं. की धारा-144 आज सोमवार से लागू कर दी गयी है, जो 25 जून तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया है कि आगामी दिनों में कोविड-19, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं तथा सीबीएसई-आईसीएससी बोर्ड की परीक्षाओं, उप्र लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं सहित ईद का त्योहार सम्पन्न होगा। असामाजिक तत्वों द्वारा जनपद की विधि व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने की सम्भावना के मद्देनजर लागू किया गया है।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता होगी। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं देगा। कोविड के नियमों का पालन किया जाय। इसके साथ किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन सड़क पर नहीं किया जायेगा, इत्यादि। जिलाधिकारी ने कहा है कि सम्पूर्ण क्षेत्र में दो मई से 25 जून तक यह प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा.दं.वि 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।