हरिजन बस्ती के बीचोबीच डम्पिंग यार्ड बनाने के खिलाफ याचिका

कोर्ट ने जिलाधिकारी से मांगी जानकारी

हरिजन बस्ती के बीचोबीच डम्पिंग यार्ड बनाने के खिलाफ याचिका

प्रयागराज, 24 जून। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के जमालपुर गांव की हरिजन बस्ती के बीच आबादी में सालिड बेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने पारसनाथ वह चार अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि राजस्व रिकार्ड में जो जमीन हरिजन बस्ती के नाम दर्ज है वहां हरिजन बस्ती के बीचोबीच कूड़ा संयंत्र लगाया जा रहा है। जिससे लोगों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। याचिका में प्लांट स्थापित करने पर रोक लगाने की मांग की गई है।

याची का कहना है कि जिलाधिकारी ने 5 मार्च 22 को बस्ती की जमीन नगर पंचायत को सौंप दी है। इस पर याचियों ने आपत्ति जताई है। किंतु उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और ध्वस्तीकरण की धमकी दी जा रही है। कोर्ट ने याचियों की आपत्ति के बाबत भी जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 30 जून को होगी।