कम्पनी बाग के रख-रखाव व अतिक्रमण हटाने को लेकर मांगा हलफनामा

कम्पनी बाग के रख-रखाव व अतिक्रमण हटाने को लेकर मांगा हलफनामा

कम्पनी बाग के रख-रखाव व अतिक्रमण हटाने को लेकर मांगा हलफनामा

प्रयागराज, 17 अगस्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज के रख-रखाव व अतिक्रमण हटाने के उठाये गये कदमों के ब्योरे के साथ जिलाधिकारी संजय खत्री, पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान व पार्क अधीक्षक उमेश चंद्र उत्तम से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 6 सितम्बर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कैप्टन अजय कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका में मधु सिंह की जनहित याचिका पर दिये गये निर्देशों की अवहेलना के लिए अवमानना कार्यवाही करने की मांग की गई है।



हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर चंद्रशेखर आजाद पार्क (कंपनी बाग) जाने वाले लोगों की सुरक्षा करने, लाइट आदि व्यवस्था कर पार्क का सही रख-रखाव करने, पार्क में और आसपास से अतिक्रमण हटाने, पार्क में व्यापार की अनुमति न देने, पार्क में पिछले पांच साल के भीतर हुए निर्माण को हटाने आदि तमाम निर्देश जारी किए हैं।



याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता सी.बी यादव का कहना था कि पार्क में वाहन प्रवेश कर रहे हैं। पार्क में सुंदरीकरण के दौरान बने तीन शौचालयों की सफाई आदि की व्यवस्था नहीं है। कोर्ट के आदेश की जान-बूझकर कर अवहेलना की जा रही है।