नाबालिक की हत्या के आरोपितों को आजीवन कारावास, लगाया आर्थिक दंड
नाबालिक की हत्या के आरोपितों को आजीवन कारावास, लगाया आर्थिक दंड
मीरजापुर, 11 अगस्त । अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (3) जितेंद्र मिश्र ने बुधवार को हत्या के आरोपितों को जुर्म साबित होने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता काशीनाथ दुबे ने वादी मुकदमा नंदलाल सिंह का पुत्र विशाल उर्फ छोटू (16), जो प्रेम शंकर निवासी तिलंग थाना रोहनिया, वाराणसी, के लड़के की बारात में राम किशुन ग्राम तमन्नापट्टी थाना चुनाव के घर 26 अप्रैल 2014 को बारात में आया था। रात में डीजे पर घराती व बराती में नाचने को लेकर मारपीट हुआ। इसके बाद ही विशाल वहां से गायब हो गया। 30 अप्रैल 2014 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ तथा दो मई 2014 विशाल उर्फ छोटू (मृतक) की लाश कुएं के पास मिली। विवेचन उपरांत विवेचक प्रकरण में आरोप पत्र में आरोपित बुद्धिराम पुत्र शंकर, आशीष पुत्र बुद्धिराम, सुनील कुमार उर्फ विक्की पुत्र अशोक, सुजीत कुमार उर्फ शोले पुत्र लल्लू, अजीत जिउत पुत्र अमरेश निवासी तम्मनपट्टी थाना चुनार व राजन पुत्र महेंद्र निवासी पयागपुर थाना रोहनिया, वाराणसी हाल पता तम्मन पट्टी के विरुद्ध आईपीसी की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने मामले को सिद्ध करने के लिए न्यायालय के समक्ष कुल 9 गवाहों को परीक्षित कराया। न्यायालय द्वारा मौजूद सच को देखते हुए आरोपितों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया।