पति-पत्नी का विवाद मेडिएशन सेंटर प्रेषित, याचीगण का उत्पीड़न करने पर रोक
पति-पत्नी का विवाद मेडिएशन सेंटर प्रेषित, याचीगण का उत्पीड़न करने पर रोक
प्रयागराज, 07 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति पत्नी के बीच विवाद को सुलह के लिए मेडिएशन सेंटर भेज दिया है और सेंटर को तीन माह में कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। तब तक याचीगण के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने यह आदेश दोनों पक्षों की सहमति पर दिया है। कोर्ट ने याची को सेंटर में दो हफ्ते के भीतर 20 हजार रूपये जमा करने का आदेश दिया है और कहा है कि इसमें से 15 हजार रुपये पत्नी की हाजिरी पर उसे दिए जायेंगे, शेष पांच हजार मिडिएशन में खर्च होंगे।
यह आदेश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने साहब लाल राठौर व दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में सी एम एम कानपुर नगर की अदालत में विचाराधीन आपराधिक केस को रद्द करने तथा पति पत्नी दोनों के बीच सुलह कराने के लिए मिडिएशन करने की मांग की गई है।
याचीगण का कहना है कि याची संख्या तीन प्रेम सागर व विपक्षी दिव्या राठौर की 2017 मे शादी हुई। दोनों से एक संतान हैं। पति पत्नी दोनों उन्नाव जिले में सहायक अध्यापक हैं। कुछ विवाद के चलते पत्नी के भाई की शिकायत पर कोर्ट ने जांच का आदेश दिया। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न मारपीट के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने सम्मन जारी किया है। जिसको चुनौती दी गई है। याचीगण मल्लावां हरदोई के निवासी हैं। पत्नी कानपुर नगर में रह रही है।