हाईकोर्ट ने मंत्री नवाब मलिक को दिया अदालत की अवमानना का नोटिस
हाईकोर्ट ने मंत्री नवाब मलिक को दिया अदालत की अवमानना का नोटिस
मुंबई, 07 दिसंबर । बांबे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को मानहानि मामले में अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है । कोर्ट ने नवाब मलिक को 3 दिन में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है।
प्रवर्तन निदेशालय के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने मंत्री नवाब मलिक के विरुद्ध उनके परिवार की बदनामी करने को लेकर 1.25 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान नवाब मलिक ने कहा था कि वे अब समीर वानखेड़े व उनके परिवार के विरुद्ध कोई बयानबाजी नहीं करेंगे लेकिन 6 नवंबर को नवाब मलिक ने दादर इलाके में कहा था कि समीर वानखेड़े पहले उनके साथ नमाज पढ़ते थे।
नवाब मलिक के इसी बयान को अदालत की अवमानना बताते हुए मंगलवार को ज्ञानदेव वानखेड़े के वकील बीरेंद्र सराफ ने जज एस जे काथावाला व जज मिलिंद जाधव की खंडपीठ के समक्ष आवेदन किया था। वकील बीरेंद्र सराफ ने कहा कि मंत्री नवाब मलिक ने कोर्ट से कहा था कि वे अब वानखेड़े परिवार के विरुद्ध बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन फिर से उन्होंने जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी की है। इससे कोर्ट की अवमानना हुई है।
इसके बाद नवाब मलिक के वकील कार्ल तंबोली ने कहा कि उनके मुअक्किल का उद्देश्य समीर वानखेड़े को बदनाम करने का नहीं था लेकिन कोर्ट ने कहा कि मंत्री नवाब मलिक का बयान कोर्ट की बदनामी करने वाला ही है। इसलिए नवाब मलिक इस मामले में 3 दिन के अंदर लिखित जवाब दाखिल करें। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।