उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री मामले की सुनवाई 29 मार्च को

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री मामले की सुनवाई 29 मार्च को

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री मामले की सुनवाई 29 मार्च को

प्रयागराज, 02 मार्च । इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई अब 29 मार्च को करेगा। याची अधिवक्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

याचिका में एसीजेएम प्रयागराज के 04 सितम्बर 21 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। जिसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज ने फर्जी डिग्री की शिकायत की एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी करने से इंकार कर दिया था और अर्जी खारिज कर दी थी।

दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने की। याची का कहना है कि सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी में सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज ने भूषण पांडेय को बताया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथमा, मध्यमा, विशारद डिग्री हाईस्कूल के समकक्ष मान्य नहीं है। केशव मौर्य ने इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा ग्रहण की है, जो गैर कानूनी है और अपराध की श्रेणी में आती है।

याची ने कैंट थाना प्रभारी को शिकायत की थी। सुनवाई न होने पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल की।

याची ने मजिस्ट्रेट को यह भी अर्जी दी कि विपक्षी विधायक है। इसलिए अर्जी एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में भेजा जाय। प्रकरण सत्र न्यायाधीश को भेजा गया। किन्तु मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट पर एकतरफा विचार कर अर्जी खारिज कर दी।