एल्डर कमेटी को चुनाव कराने के लिए बार के खाते से पैसा निकालने पर रोक

हाईकोर्ट ने कहा, एल्डर कमेटी चुनाव खर्च सिक्योरिटी मनी से करे

एल्डर कमेटी को चुनाव कराने के लिए बार के खाते से पैसा निकालने पर रोक

प्रयागराज, 16 नवम्बर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव करा रही एल्डर कमेटी को बार के खाते से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। कहा है कि बार एसोसिएशन के चुनाव का खर्च कमेटी चुनाव लड़ रहे वकीलों से मिले सिक्योरिटी मनी से खर्च करे। यही नहीं कोर्ट ने एल्डर कमेटी के उस निर्णय को भी नहीं माना जिसमें कहा गया था कि चुनाव के दिन मतदाताओं को बार के खर्च पर लंच पैकेट दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि लंच पैकेट केवल चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों को ही दिया जाय।



हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर कोर्ट के सुझावों को मानने व आदेश का सम्मान करने की बार सदस्यों की सराहना की है और 18 अक्टूबर 21 की वार्षिक आम सभा में घटी मारपीट की घटना को भूलकर आपसी सहयोग से सौहार्द पूर्ण वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने की अपील की है।


कोर्ट ने एल्डर कमेटी को तय कार्यक्रम अनुसार चुनाव कराने का आदेश देते हुए कहा है कि बार एसोसिएशन के खाते का संचालन करें, किन्तु धन निकासी न की जाए। चुनाव में मिले सिक्योरिटी राशि से चुनाव सम्पन्न कराया जाय और उसके बाद बची राशि बार एसोसिएशन के खाते में जमा की जाय। जिसका उपयोग युवा अधिवक्ताओं को सेमिनार, कांफ्रेंस आदि के जरिए गाइड करने में किया जाय। जजों को भी बुलाया जाय ताकि बार और बेंच के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रह सके।



कोर्ट ने दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज एफआईआर को वापस लेने की सहमति के बाद अर्जी मिलने पर कैंट थाना प्रभारी को दर्ज मामलों में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि कार्यवाही समाप्त होने के कारण अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह व महासचिव प्रभाशंकर मिश्र को एक दिसम्बर को होने वाले चुनाव में मतदान का अधिकार दिया जाय।



कोर्ट ने बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान ईवीएम मशीन से कराने के लिए एल्डर कमेटी के अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह को चुनाव आयोग से सम्पर्क करने को कहा है ताकि तत्काल मतगणना पूरी करायी जा सके। कोर्ट ने महानिबंधक को चुनाव में सहयोग करने का आदेश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 26 नवम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने महासचिव पद के प्रत्याशी संतोष कुमार मिश्र व 4 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है।



कोर्ट में एल्डर कमेटी ने चुनाव की प्रगति रिपोर्ट पेश की। महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने उनकी तरफ से दर्ज एफआईआर व अन्य कार्यवाही वापस लेने का हलफनामा दाखिल किया। एल्डर कमेटी की तरफ से अर्जी नहीं दी गई किन्तु कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि वे भी केस वापस ले लेंगे। कोर्ट ने एल्डर कमेटी को तीन दिन में अर्जी देने को कहा। जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज आपराधिक मामलों में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा कर केस समाप्त करेगी।



अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने कोर्ट से कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ बार के पदाधिकारियों को खाता संचालन से रोका जाय। एल्डर कमेटी ही बार एसोसिएशन के खाते का संचालन कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कमेटी खाते का संचालन करें किन्तु धन निकासी न करें। सिक्योरिटी राशि से चुनाव खर्च करें। कोर्ट ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों के अलावा अन्य किसी को लंच पैकेट न दिया जाए। चुनाव खर्च से बचे पैसों को बार एसोसिएशन के खाते में जमा किया जाय। कोर्ट ने प्रत्याशियों व समर्थकों को पोस्टर बैनर आदि न लगाने को कहा है ताकि शहर की खूबसूरती बर्बाद न होने पाए। कोर्ट ने सभी सदस्यों द्वारा कोर्ट आदेश का सम्मान करने की सराहना भी की है।