आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर

प्रयागराज, 12 सितम्बर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर के नरहट थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पिछले वर्ष दर्ज की गई प्राथमिकी में आरोपित-याची की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने याची को पचास हजार के निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर अग्रिम जमानत मंजूर की है।



यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी ने शिशुपाल सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची पर आईपीसी की धारा 147, 306, 504, 506 केतहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तर्क दिया गया कि याची निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। घटना के चार महीने बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया लेकिन कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया।