मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी ढांचे और संकाय की कमी पर प्रमुख सचिव चिकित्सा से मांगा हलफनामा
मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी ढांचे और संकाय की कमी पर प्रमुख सचिव चिकित्सा से मांगा हलफनामा

प्रयागराज, 14 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं और संकाय सदस्यों की कमी के मामले में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य से विस्तृत जवाबी हलफनामा मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने डॉ. अरविंद गुप्ता की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल व्यक्तिगत हलफनामे को संतोषजनक नहीं माना। जिसमें केवल मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों की सूची और बिस्तरों की संख्या का उल्लेख था। कोर्ट ने कहा कि सूची में मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों के बुनियादी ढांचे और संकाय का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों में मौजूद बुनियादी ढांचे और संकाय का पूरा विवरण शामिल हो। कोर्ट ने प्रयागराज और कानपुर के मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य को भी नोटिस जारी किया है। उन्हें अपने-अपने मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों में बुनियादी ढांचे और संकाय का विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है। हलफनामे में संकाय सदस्यों की रिक्तियों की संख्या और आवश्यक बुनियादी ढांचे का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। याचिका की अगली सुनवाई 1 मई को होगी।