Central Vista Project पर HC का रोक से इनकार, याचिकाकर्ता पर ठोंका जुर्माना

Central Vista Project पर HC का रोक से इनकार, याचिकाकर्ता पर ठोंका जुर्माना

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर ही सवाल खड़ा किया और कहा कि इस प्रोजेक्ट को जबरन रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका लगाने वाले शख्स पर ही 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें याचिककर्ता का कहना है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है और कंस्ट्रक्शन के काम पर पूरी तरह से 
रोक है तो सेंट्रल विस्टा का काम क्यों नहीं रोका गया। उसमें कहा गया है कि 500 से ज्यादा मजदूर वहां काम कर रहे हैं इससे वहां कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की रूचि इस प्रोजेक्ट में है और इस पर नवंबर में काम पूरा होने का कॉन्ट्रैक्ट है। सेंट्रल विस्टा एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है और नवंबर 2021 तक इस काम को पूरा करना है। आपको ये भी बता दें कि 22 लाख वर्गफीट भूभाग पर सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन और सचिवालय समेत कई इमारतों का निर्माण चल रहा है।